दो आरोपी सिपाहियों को न्यायालय में गिरफ्तार कर पेश न करने का मामला
आरोपी सिपाहियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट व 82, 83 भी जारी
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दो आरोपियों को न्यायालय में गिरफ्तार कर हाजिर न करने के मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा अदालत के आदेश को नजरअंदाज कर देने के मामले में विशेष न्यायधीश दष्यु प्रभावित क्षेत्र कृष्ण कुमार ने पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को न्यायालय में तलब कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। अभियुक्त सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेहगढ़ द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की आंख्या में दर्शाया की सुरेंद्र कुमार वर्तमान में एम0टी0 शाखा पुलिस लाइन फतेहगढ़ में तैनात है। दिए गए पते पर तलाश किया तो एम0टी0 शाखा फतेहगढ़ द्वारा बताया गया कि सुरेंद्र कुमार सिंह जो सिपाही है, 19 जून 2023 को अवकाश पर रवाना हो गया है। इस प्रकरण को उच्च न्यायालय द्वारा याचिका अंतर्गत धारा 482 शैलेंद्र कुमार वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 25 जनवरी 2023 के द्वारा इस प्रकरण को 8 माह में निस्तारित करने का आदेश दिया गया था। 17 फरवरी को पुलिस अधीक्षक को अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट इस निर्देश के साथ जारी किया गया कि अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर अगली तिथि 2 मार्च को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करें। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा अनेक वार आयुक्त सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट व धारा 82 का आदेश जारी किया गया, परंतु अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा धारा 83 की भी कार्रवाई नहीं की गई। न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुरेंद्र सिंह का वेतन भी न्यायालय के अगले आदेश तक रोकने के आदेश दिए, साथ ही अभियुक्त सुरेंद्र सिंह के वर्तमान पते व स्थाई पते पर 83 की कार्रवाई करने को कहा गया, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने ना ही कार्रवाई की और ना ही वेतन रोका। जिससे ऐसा हो प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक को न्यायालय के आदेशों की पूरी जानकारी होने के बावजूद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही उसका वेतन रोका गया। 19 जून को उसे 20 दिन का अवकाश देकर घर भेज दिया। जिससे उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और इस प्रकार से अभियुक्त को गिरफ्तारी से बचाने व न्यायालय के आदेशों को जानबूझकर का तामील न कराने का प्रकरण है। न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है, जो एक दंडनीय अपराध है। न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को अगली तिथि 7 जुलाई को न्यायालय में स्पष्टीकरण सहित प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है। साथ ही अभियुक्त अनिल भदौरिया के विरुद्ध गैर जमानती वारंट तामीला के लिए भेजा गया था, उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह थाना चित्रा आगरा दबिश हेतु जाने के संदर्भ में जीडी की नकल दाखिल की गई, परंतु अनिल भदौरिया की गिरफ्तारी के संदर्भ में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। अभियुक्त अनिल भदौरिया जो वर्तमान में जालौन में कार्यरत है। अनिल भदौरिया व सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस अधीक्षक को इस मामले में रुचि लेते हुए दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।