नियम विरुद्ध शिक्षक व कर्मचारियों का वेतन निकालने के मामले में लेखाधिकारी दोषी

डीआईओएस ने चेतावनी देकर छोड़ा, प्रधानाचार्य के संज्ञान में नहीं था मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
विद्यालय के प्रधानाचार्य के बिना प्रमाणित किये लेखाधिकारी द्वारा विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर देने का मामला सामने आने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने लेखाधिकारी को दोषी मानते हुए कड़ी नाराजगी जताकर प्रथम चेतावनी देते हुए भविष्य में दोबारा इसी गलती करने पर विभागीय कार्यवाही करने की चेतावनी दी।
जिला विद्यालय निरीक्षक नरेंद्रपाल सिंह ने वित्त एवं लेखाधिकारी को पत्र भेजकर कार्यवाही की है। प्रेषित पत्र में ०७ अगस्त को परिशीलन करने पर पाया गया कि स्वामी रामानंद बालिका इंटर कालेज फर्रुखाबाद की कार्यवाहक प्रधानाचार्या के द्वारा माह अप्रैल २०२३ में विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति प्रमाणित की गयी है, किन्तु मई व जून माह की उपस्थिति पर विद्यालय की प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर न होने की स्थिति को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में बिना लाये जून तक वेतन भुगतान विद्यालय के अध्यापकों व कर्मचारियों को कर दिया गया है। जो नियम विरुद्ध है। बिना प्रधानाचार्य की उपस्थिति प्रमाणीकरण के अभाव में वित्तीय अनियमितता की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता कि भविष्य में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत क्रमिकों का वेतन भुगतान हेतु कालेज के प्रधानाचार्य से प्रत्येक माह पारित किये जाने वाले वेतन बिल का ऑनलाइन प्रिंट निकलवाने से पूर्व विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारियों की मासिक उपस्थिति पत्रक को विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनिवार्य रुप से प्राप्त कर लेने के पश्चात ही वेतन बिलो कों निकालकर प्रबंधक, प्रधानाचार्य को निर्देश प्राप्त करायें।

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