दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट रीतिका त्यागी ने गैंगेस्टर के मामले में सतेंद्र कुमार उर्फ कुटन्ता पुत्र मुन्नू लाल उर्फ बृजबिहारी निवासी सलेमपुर राजेपुर को दोषी करार देते हुए छ: वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 28 वर्षों पूर्व थाना राजेपुर प्रभारी संतोष कुमार ने समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुन्नू लाल उर्फ बृजबिहारी, नंदकिशोर, सतेंद्र उर्फ कुटन्ता के विरुद्ध दर्ज कराया था। जिसमें विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह गंगवार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने सतेंद्र उर्फ कुटन्ता को दोषी करार देते हुए छ: वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमा विचारण के दौरान मुन्ना लाला उर्फ बृजबिहारी, नंदकिशोर की मृत्यु हो गई थी।
गैंगस्टर के मामले में आरोपी को छ: वर्ष का कारावास
