इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब….

प्रयागराज समृद्धि न्यूज़…..

न्यू पेंशन स्कीम यानि एनपीएस की वैधानिकता से जुड़ी बड़ी खबर,

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब,

हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 22 के अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के जारी आदेश पर अग्रिम आदेशो तक लगाई रोक,

यूपी सरकार का यह आदेश PRAN no. अलॉट कराने को बनाता है बाध्यकारी,

हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक इस पर लगा दी है रोक,

इस आदेश के बाद PRAN no. ना लेने वाले कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं रोका जाएगा,

याचिका में यूपी सरकार के 28 मार्च 2005 को जारी न्यू पेंशन स्कीम की वैधानिकता को दी गई है चुनौती,

चौधरी मोहम्मद मुदस्सिर व 44 अन्य की ओर से दायर की गई है याचिका,

याची जिला प्रतापगढ़ में असिस्टेंट टीचर के पद पर वर्तमान में है कार्यरत ,

कोर्ट ने याचियों को बीएसए प्रतापगढ़ को नोटिस इश्यू करने का दिया आदेश,

याचियों की तरफ से अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने की बहस,

21 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई,

जस्टिस राजीव जोशी की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई।

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