उम्रकैद की सजा सुनते ही अतीक व उसका भाई फूट-फूट कर रोया

  • उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा मिली है
  • अतीक अहमद समेत तीन दोषी करार हुए जबकि अशरफ को बरी कर दिया गया

प्रयागराज समृद्धि न्यूज। उमेश पाल की किडनैपिंग के 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया गया है। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया को उम्रकैद की सजा दी है। 2006 में हुए केस के अतीक सहित 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं उसके भाई अशरफ सहित 7 को दोषमुक्त करार दिया गया है। अतीक और उसका भाई सजा सुनते ही रोने लगे। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने केस में अतीक के साथ ही शौकत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया गया है। दरअसल, बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ मारपीट भी हुई थी। 2006 में पुलिस में शिकायत के बाद यह मामला अदालत में चल रहा था।

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