
दस वर्ष बाद किशोर की हत्या में एक को आजीवन कारावास….
*एक लाख 5 हजार का अर्थदण्ड, दो दोषमुक्तफर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। किशोर की हत्या के मामले अपर जिला जज प्रथम न्यायधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने रामचन्द्र पुत्र स्व चम्पतलाल को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास व एक लाख 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।दस वर्ष पूर्व कम्पिल थाना क्षेत्र…