बदायूं : बदायूं जिले के मस्जिद विवाद मामले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 10 दिसंबर तक अपनी बहस पूरी करने का आदेश दिया था। यह मामला शहर के एक मस्जिद के पुराने स्थान को लेकर चल रहा है, जिसमें मंदिर निर्माण के सवाल को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है। ऐसे में आज यानी 10 दिसंबर को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इस मामले में अपनी दलीलें पूरी करने का समय दिया और 10 दिसंबर तक सभी तर्क और प्रमाण पेश करने को कहा। इसके बाद मामले की सुनवाई की जाएगी। बता दें, यह विवाद स्थानीय स्तर पर कई महीने से चल रहा है, और अब अदालत से उम्मीद है कि वह जल्द ही इस मामले पर अपनी फैसला सुनाएगी। 2022 में हिंदू नेता मुकेश पटेल ने बदायूं की जामा मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए केस दायर किया था। इस मामले को लेकर कोर्ट में हिंदू पक्ष ने प्रतिवादी पक्ष से पूछा, सर्वे कराने से वह क्यों डर रहे हैं। इस पर प्रतिवादी पक्ष के वकील अनवर आलम ने कहा कि सर्वे का आदेश देकर महज माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में बहस पूरी न होने के कारण इस मामले पर सुनवाई की तारीख बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी गई थी। ऐसे में आज 10 दिसंबर को कोर्ट में इस मामले को लेकर बहस पूरी करनी होगी।