धोखाधड़ी के मामले में बैंक प्रबंधक ने दो लोगों के विरुद्ध दायर की याचिका

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। केनरा बैंक के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ने दो लोगों के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की।
केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक ने दर्शाया कि आरोपी संजीव कुमार बाजपेई पुत्र स्वर्गीय कृष्णा बाजपेई निवासी 3/54 लोहाई रोड पश्चिम कोतवाली फर्रुखाबाद ने मेरी शाखा से 29 नवंबर 2014 को 10 लाख रुपए का ऋण लिया था। गारंटी के तौर पर बंधक के रूप में अपने आवासी प्लांट जो स्थित बाग लकूला तहसील सदर में है बैंक के पक्ष में बंधक के रूप में मूल बैनामा सौंप दिया था। उसके द्वारा बैंक का ऋण वापस करने तक अपने उक्त प्लाट को असल विक्रय पत्र बैंक में जमा किया गया था जो की बैंक के पास मौजूद है। यह व्यक्ति बहुत ही बेईमान किस्म का है। बदनियती से उक्त प्लाट का विक्रय पत्र यह जानते हुए की बैंक का संपूर्ण ऋण अदा नहीं किया गया है, उसके बावजूद किरण पत्नी बबलू सिंह निवासी कुबेरपुर कुतुलूपुर थाना अमृतपुर के पक्ष में 28 सितंबर 2018 को कर दिया गया। जानकारी होने पर मैंने अपने बैंक के अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्ट्री नोटिस दिया, किंतु आज तक कोई जवाब नहीं दिया। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को भी पत्र भेजा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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