फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। आत्महत्या के लिए उकसाने व गाली-गलौज के मामले मे अपर जिला जज विशेष एससी/ एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी गिरिराज सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बीते वर्ष सितंबर को कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के मौहल्ला काजम खां निवासी आशीष त्रिपाठी पुत्र स्व0 अनिल कुमार त्रिपाठी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया की मेरे पिता शिक्षक स्व0 अनिल कुमार त्रिपाठी का 96 माह का वेतन निर्गत नहीं किया गया था। जिसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से भी की गयी थी। प्रधानाध्यापक के द्वारा उपस्थिति पंजिका प्राप्त नहीं की गई गयी। जिससे क्षुब्ध होकर मेरे पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गयी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्रधानाचार्य निर्देश गंगवार, एबीएसए कार्यालय लिपिक सुरेंद्र अवस्थी, खंड शिक्षा अधिकारी गिरिराज सिंह के विरुद्ध धारा 306, 504 आई.पी.सी. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कोतवाली प्रभारी कायमगंज ने गिरिराज सिंह को गिरफ्तार कर 23 जनवरी 2024 सीजेएम न्यायालय में पेश किया गया था। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। गिरिराज सिंह की अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।