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प्लाट विद्युतीकृत प्लाटिंग से कय करें-अधीक्षण अभियन्ता

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अधीक्षण अभियन्ता अजय कुमार ने जनता से अनुरोध करते हुए कहा है कि आवासीय प्लाट लेते समय यह ध्यान रखा जाये कि आपकी प्लाटिंग में प्लाटिंगकर्ता द्वारा विद्युत तंत्र स्थापित किया गया है अथवा नहीं। प्लाटिंग में विद्युत तंत्र स्थापित न होने की स्थिति में शहर की प्लाटिंगों में विद्युत विभाग द्वारा कोई भी लाइन विभाग द्वारा नहीं बनायी जायेगी, जबकि उक्त प्लाटिंग में विद्युत तंत्र स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा बनाये गये स्टीमेट का भुगतान करने के उपरान्त प्लाटिंग में विद्युतीकरण की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जबकि जनपद के प्लाटिंगकर्ता द्वारा प्लाट क्रेता को खरीदते समय बताया जाता है कि प्लाटिंग में जल्द ही विद्युतीकरण कराया जायेगा या प्लाटिंग में मात्र विद्युत पोल स्थापित कर दिये जाते हैं। ऐसे प्लाटिंग जहां विभाग की बिना अनुमति के पोल स्थापित कर दिये जा रहे हंै इसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त अवर अभियन्ताओं को लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि प्लाटिंगकर्ता पर पोल स्थापित करने के लिए विभागीय नियमों के विरूद्ध कार्य करने के कारण प्लाटिंगकर्ता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाये। इससे पूर्व प्लाट क्रेता आवासीय भूमि क्रय कर लेता है इसके उपरान्त उक्त प्लाट क्रेता विद्युतीकरण न होने के कारण विभाग में अथवा विभाग के उच्चाधिकारियों के पास विद्युतीकरण हेतु अनावश्यक शिकायतें की जाती हैं एवं प्लाट क्रेता को विद्युत संयोजन के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आवासीय प्लाट क्रय करते समय विशेष ध्यान रखा जाये कि प्लाटिंग में विद्युतीकरण किया गया है यदि नहीं, तो प्लाटिंगकर्ता से विद्युतीकरण के लिए बने प्राक्कलन की धनराशि जमा करने के लिए अनुरोध करे या स्वयं प्राक्कलन की धनराशि जमा करें। जिसके उपरान्त विद्युतीकरण की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी अन्यथा कि स्थिति में संयोजन देना सम्भव नहीं होगा। जनता से अनुरोध है कि प्लाट विद्युतीकृत प्लाटिंग से कय करें जिससे आपको भविष्य में संयोजन लेने में परेशानी का सामना न करने पड़े।

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