फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। आवासीय प्लाट पर कब्जे के बारे में किये गये मुकदमे को न्यायाधीश ने वादी द्वारा साबित न कर पाने की स्थिति में वाद खारिज कर दिया।
सिविल जज सी0डि0 राजेन्द्र कुमार सिंह ने वादी राम सिंह यादव पुत्र मसाल सिंह यादव निवासी नगला खाखन अमृतपुर द्वारा प्रतिवादी सुरेन्द्र सिंह पुत्र बाबूराम निवासी खरगपुर खण्डौली, योगेन्द्र सिंह पुत्र भानू प्रताप, गुरुवक्श सिंह पुत्र गंगाराम, बब्बनराम पुत्र चन्द्रदेव निवासीगण राजेपुर रठौरी पर भूमि विक्रय को लेकर दायर किये गये वाद को अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद वादी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य न प्रस्तुत करने और वाद को साबित न कर पाने पर वाद खारिज कर दिया। वादी का कहना था कि उसने राजेपुर रठौरी में 365.2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का आवासीय प्लाट बाबूराम पुत्र बांकेलाल निवासी राजेपुर रठौरी से खरीदा था। जिस पर यूकेलिप्टस के 100 पेड़ लगा दिये थे। भू खण्ड 1 लाख रुपये कीमत में क्रय किया गया था। वादी ने आरोप लगाया था कि जब पेड़ बड़े हो गये, जब पीडि़त देखने गया तो प्रतिवादी पेड़ कटवा रहे थे। मना करने पर गाली-गलौज किया। जबकि वादी इसकों साबित नहीं कर पाया। प्लाट की सीमाएं गलत अंकित की गई। पेड़ लगे होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले। इन सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाधीश ने वाद खारिज कर दिया।