किशोर न्याय बोर्ड ने 3 वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये से दंडित किया था
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अपील को खारिज करते हुए अभियुक्त बाल अपचारी की सजा को बरकरार रखा।
जानकारी के अनुसार थाना कमालगंज क्षेत्र के एक ग्राम निवासी एक युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 27 अक्टूबर 1998 को मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उसकी बेटी खेलते समय मोहल्ले के पड़ोस के दरवाजे पर पहुंच गई। इतने में समय करीब 5:00 बजे शाम अपचारी किशोर ने मेरी लडक़ी को बहला फुसलाकर अपने घर के अंदर ले गया और पीडि़ता की बेटी के साथ साथ बुरा काम किया। उसके चिल्लाने पर पीडि़ता की मां व दादी और मोहल्ले के लोग पहुंच गए। तब तक अपचारी किशोर पीडि़ता को छोडक़र भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने बाल अपचारी को तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस निर्णय के खिलाफ बाल अपचारी द्वारा अपील की गई जिसको न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने खारिज कर दी और किशोर न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।
दुष्कर्म के मामले में बाल अपचारी की अपील खारिज
