फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। लूट के मामले में वारंट का तामील न कराने के मामले में अपर जिला एंटी डकैती कोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने शहर कोतवाल को न्यायालय में तलब किया।
थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम सरवर आलमपुर निवासी मनोज दीक्षित पुत्र सियाराम ने धारा 394 के अंतर्गत अरविंद दीक्षित, जितेंद्र दीक्षित पुत्रगण जयराम, अनिल दीक्षित पुत्र राधेश्याम के खिलाफ परिवार वाद दायर किया था। उक्त मामले में न्यायालय ने वारंट जारी किये थे। वारंट का तामीला न होने के मामले में अपर जिला एंटी डकैती कोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने शहर कोतवाल को 21 अपै्रल को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
डकैती कोर्ट में शहर कोतवाल तलब.
