मार्ग पर अवैध रूप से वाहन खड़ा न करें
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सडक़ सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत आज एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा यातायात प्रभारी रजनेश कुमार की टीम द्वारा जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग 730 सी पर सडक़ किनारे स्थित ढाबों पर चेकिंग अभियान चलाया गया कि कहीं उनके द्वारा वाहन मार्ग पर पार्क तो नहीं किया जा रहे हैं।
चालकों को संबोधित करते हुए एआरटीओ ने बताया कि यदि अज्ञात वाहन से टक्कर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उसे 2 लाख की सहायता राशि का प्रावधान है तथा अज्ञात वाहन से दुर्घटना में घायल होने पर 50 हज़ार की सहायता राशि का प्रावधान है।

इस राशि को लेने के लिए मृतक के परिजन अथवा घायल व्यक्ति या उसके परिजन द्वारा संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी के समक्ष आवेदन करना होता है।। जिसमें एफ आईआर की प्रति, दुर्घटना का विवरण एवं वारिस के नाम आदि का विवरण अंकित किया जाता है। उप जिलाधिकारी द्वारा विवरण की पुष्टि करते हुए आख्या डीएम को प्रेषित की जाती है तथा जिलाधिकारी द्वारा मृत्यु की दशा में 2 लाख तथा घायल की दशा में 50 हज़ार के भुगतान का आदेश बीमा कंपनी को किया जाता है। इस धनराशि का भुगतान केवल इस शर्त के अधीन होता है कि यदि भविष्य में जांच के दौरान अज्ञात वाहन का विवरण प्राप्त हो जाता है तो उसे क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाली राशि में से यह राशि घटा दी जायेगी।
जनपद में इस वर्ष घटित 343 सडक़ दुर्घटनाओं में 170 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 234 व्यक्ति घायल हुए हैं। इनमें से यातायात कार्यालय की सूचना के अनुसार 123 वाहन दुर्घटनाओं की एफ आईआर अज्ञात में दर्ज हुई हैं। इनमें 96 व्यक्ति मृतक हुए हैं तथा 61 व्यक्ति घायल हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी प्रकरण हिट एंड रन के अंतर्गत सहायता राशि के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। अत: सभी से अपील है यदि उनके संपर्क में कोई व्यक्ति अथवा परिवार इस प्रकार की दुर्घटना से पीडि़त हुआ है तो वह उचित माध्यम से आवेदन प्रेषित कर सहायता राशि की मांग कर सकता है। यातायात प्रभारी रजनेश कुमार द्वारा ट्रक चालकों से अपील की गई कि किसी भी स्थिति में वाहन को अवैध रूप से मार्ग पर खड़ा ना करें। इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यदि वाहन में कोई खराबी आ जाए तो नियम के अनुसार वहां से काफी दूर पहले लाल त्रिकोण को लगा देना चाहिए ताकि अन्य आने वाले वाहन सतर्क हो सके।