पाक्सो एक्ट के मामले में दोष सिद्ध

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायधीश सुमित प्रेमी ने रौनक पुत्र रामनिवास निवासी पिपरगॉव मोहम्मदाबाद को पाक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार देते न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर 19 दिसम्बर की तिथि नियत है।
बीते लगभग 7 वर्षों पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 29 फरवरी 2016 को समय लगभग 10 बजे रात मेरे घर के अंदर रौनक कठेरिया आकर मेरी लडक़ी 13 वर्षीय के साथ छेडख़ानी करने लगा। जब लडक़ी चिल्लाई, तो हम लोग जाग गए और उसे पकडऩे की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया और उसका मोबाइल मौके पर ही छूट गया। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने रौनक को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर 19 दिसम्बर की तिथि नियत है।

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