फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मजदूरी के रुपये मांगने पर दलित व्यक्ति के साथ मारपीट व जाति सूचक गाली-गलौज के मामले में अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने रानी कटियार पत्नी प्रदीप कुमार, प्रदीप, नन्हें कटियार, राजू कटियार पुत्रगण स्व0 रामचन्द्र निवासी दलेलपुर बिल्हौर को दोषी करार दिया।
बीते वर्षों पूर्व शहर कोतवाली के ग्राम भोपतपट्टी निवासी हरिश्चंद्र जाटव पुत्र ज्वालाप्रसाद ने दी गयी तहरीर में बताया कि मुझे रानी कटियार ने कमरे से कबाड़ा साफ करने के लिए कहा था। मैंने 200 रुपये में कमरे को साफ कर दिया। फिर मैंने मजदूरी के रुपये मांग, तो उक्त लोगों ने जातिसूचक गाली-गलौज कर मारपीट की। सुनवाई के बाद बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने रानी कटियार, प्रदीप कटियार, नन्हें, राजू को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कारवास व 7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
दलित उत्पीडऩ में दम्पत्ति समेत चार को सजा
