फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश डकैती शैलेंद्र सचान ने अखिलेश, राज किशोर, अनिल, शिवराम, विजय, सुधीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद को निर्देशित किया कि वह प्रस्तुत प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमा दर्ज किए जाने की सूचना अंदर 7 दिन में न्यायालय में प्रस्तुत करें।
मोहम्मदाबाद के गांव पसनिगपुर निवासी आलोक कुमार पुत्र राम प्रकाश ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक याचिका दायर कि दिनांक 20 फरवरी 2025 समय करीब 8:10 बजे रात पीडि़त अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। उसी समय अखिलेश पुत्र त्रिमोहन निवासी ग्राम खिमसेपुर थाना मोहम्मदाबाद, राज किशोर पुत्र नामालूम, अनिल, शिवा, राम, विजय, सुधीर पुत्रगण राज किशोर निवासीगण ग्राम ठठिया थाना विष्णुगढ़ जनपद कन्नौज मेरे घर में जबरन घुस आए और पीडि़त एवं पीडि़त के परिवार वालों पर लोहे की राड से हमला कर दिया और मरणासन अवस्था में लूटपाट की। उपरोक्त लोग लगभग 2,00,0000 रुपए के जेवरात व 2,00,000 रुपए नगद लूट ले गए। चीख पुकार की आवाज पर मोहल्ले के तमाम लोग आ गए। जिन्होंने ललकारा तो उपरोक्त लोग भाग गए। पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब पीडि़त ने न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय ने दिया लूट में सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
