न्यायालय के आदेश पर दलित उत्पीडऩ का मुकदमा दर्ज

कमालगंज, समृद्धि न्यूज। दलित उत्पीडऩ के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरु कर दी।थाना क्षेत्र के गांव अदरपुर तेरा अकबरपुर निवासी शीशराम पुत्र बैजू कठेरिया ने न्यायालय में दिये प्रार्थना पत्र में दर्शाया कि वह मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 12 जुलाई को गांव के ही रामविलास पुत्र तुलाराम, ब्रजकिशोर, मदनपाल पुत्रगण रामविलास, वीरेंद्र, महेंद्र पुत्रगण ब्रजकिशोर ने भाई रामकुमार को जाति सूचक गाली-गलौज किया। विरोध करने पर मारपीट कर दी। बचाने आयी मां तथा रुबी को भी पीटा। घटना के संबंध में १३ जुलाई को दलित उत्पीडऩ का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी कर रहे थे। आरोपीगण लगातार समझौता का जबरियन दबाव बना रहे थे। मना करने पर आरोपीगणों ने 17 जुलाई की शाम 4 बजे के लगभग मैं अपने भतीजे धर्मेंद्र पुत्र राम कुमार के साथ पांचाल घाट जा रहा था, तभी तिराहे के पास पीपल का पेड़ के पास आरोपियों ने गाली-गलौज किया। विरोध करने पर लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट में पीडि़त का हाथ टूट गया। वहीं भतीजे को भी दबंगों ने पीटा। आसपास के लोगों के आ जाने पर दबंग जानमाल की धमकी देकर भाग गये। थाने में घटना की सूचना दी। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उक्त आरोपियों के विरुद्ध धारा 147, 323, 325, 504, 506, 3 (1)(घ) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरु कर दी।

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