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कब्जा करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ डीएम की चौखट पर पहुंचे पीडि़त

जांच कराकर भू-माफिया के तहत की जाये कार्यवाही
मुख्यमंत्री को भेजा शिकायती पत्र
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। भाजपा नेता पर जबरियन भूमि पर कब्जा कर लेने का आरोप लगाते हुए पीडि़तों ने मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी से शिकायत कर न्याय दिलाये जाने की गुहार लगायी। कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम मॉडल शंकरपुर निवासी हरिज्ञान सिंह पुत्र रणवीर सिंह ने डीएम से शिकायत कर बताया कि उसके बाबा तीन भाई थे। बादाम सिंह, चन्द्रपाल सिंह, सूरज पाल सिंह जिनके नाम अल्हा नगर उर्फ बढ़पुर में गाटा संख्या 33 आराजी 21 डि0 व गाटा संख्या 34 आराजी 43  डि0 अभिलेखों में दर्ज चली आ रही थी। नत्थूलाल निवासी बिर्राबाग थाना कादरीगेट फर्रुखाबाद ने फर्जी तरीके से 1/16  का भाग का बैनामा दिखाकर अपने नाम दर्ज करा ली, जबकि अभिलेखों में न तो उनके द्वारा कोई बैनामा और न ही कोई आर्डर खतौनी दर्ज है। खतौनी सन् 1978 फसली में श्याम बिहारी लेखपाल ने कूटरचित आर्डर व दस्तावेज के आधार पर इनका नाम खतौनी में दर्ज कर दिया, जबकि हमारे बाबा का भी नाम साथ में दर्ज है। नत्थूलाल के मृतक होने पर उनके वारिस जमुना प्रसाद, जुगुल किशोर, संतोष के नाम वारिस के तौर पर दर्ज कर दिये है। इसी आधार पर सहकारी सहमति लि0 के सचिव प्रदीप कुमार निवासी खतराना फर्रुखाबाद के नाम फर्जी बैनामा कर दिया। जिसका न्यायालय में मुकदमा दायर है। पीडि़तों का आरोप है कि भाजपा नेता भूमाफिया मोहन अग्रवाल हमारी खाली जगह मजीद स्ट्रीट पर दबंगई व पैसे के बल पर स्थानीय पुलिस से सांठगांठ कर जबरियन कब्जा कर रेडीमेड वाउन्ड्री बनवा दी। जबकि हमारी जमीन से संबंधित उनके पर कोई दस्तावेज नहीं है। पीडि़तों ने भूमि की पैमाइश कराकर दबंगों से भूमि मुक्त कराकर कब्जा दिलाये जाने की मांग की है। इस दौरान शिकायत करने वालों में मदनपाल सिंह, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, अनमोल सिंह, मोहित शुक्ला, कृष्णा, विकास गौर, ओमवीर कुशवाहा, बंटी गिहार, राजीव सिंह, राजेन्द्र सिंह, राहुल सिंह, गीता देवी, रामवीर, श्यामवीर सिंह, अवधेश सिंह, शिलू, सौरभ सिंह, इन्द्रेश सिंह, स्वीटी, विमलेश, प्रीती, बलवीर, छोटे, लालाराम, हरिओम, उर्मिला, सुनीता, अनीता, गीता मिश्रा, संगीता, नन्ही देवी आदि लोग मौजूद रहे। वहीं इस मामले को लेकर मोहन अग्रवाल की संस्था के कार्यकर्ताओं ने भी डीएम से शिकायत कर सभी आरोप निराधार बताये है।

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