फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सुमित प्रेमी ने पर्याप्त साक्ष्य न होने के अभाव में हिंदूवादी पांचों नेताओं को दोष मुक्त करार दिया।
वर्ष 2016 में हिंदूवादी नेता राजेश मिश्रा पुत्र डॉ0 राम शंकर मिश्रा निवासी भूरावाली गली कोतवाली फर्रुखाबाद, छोटू पांडे पुत्र संजीव पांडे निवासी मोहल्ला महावीरगंज, अंकित तिवारी पुत्र रमाकांत निवासी नाल मछरट्टा, उमेश पुत्र सीताराम निवासी दिल्ली ख्याली कूंचा व हिंदूवादी नेता संजीव पांडे पुत्र रामकिशोर निवासी महावीरगंज के विरुद्ध पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 354बी, 323, 504 व धारा 7 व धारा 7/8 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामला भीकमपुर निवासी एक पीडि़ता जो कोचिंग पढऩे 13 अगस्त 2016 को जाते समय सिक्कतर बाग में छोटे शुक्ला आदि अज्ञात लोगों पर छेड़छाड़ की थी। चीख पुकार करने पर आसपास के लोगों ने बचाया। जब मैं कोतवाली शिकायत करने जा रही थी, तभी 50-60 लडक़े विक्रांत अवस्थी, राजेश मिश्रा आदि वहां आ गए और बदतमीजी करने लगे। पुलिस ने रोकना चाहां तो गेट के सामने फायर कर दिया। जिससे अफरा-तफरी मच गयी। इसी मामले में पुलिस की ओर से सभी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई। मुवक्किलों ओर से अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने न्यायालय में पैरवी की। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सुमित प्रेमी ने छोटू पांडे, राजेश मिश्रा, अंकित तिवारी, उमेश, राजीव पांडे को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि पीडि़ता ने अपने बयानों में किसी भी स्तर का कथन व समर्थन नहीं किया और ना ही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तत्वों के अन्य साक्ष्य पेश किए गए। विवेचित तत्वों के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों को दोष मुक्त किया जाता है। सभी जमानत पर हैं, जमानतों में लगे बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।