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गैंगस्टर में दो सगे भाइयों समेत तीन पर दोष सिद्ध

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश एक्ट रितिका त्यागी ने गैंगस्टर एक्ट में पंचम लाल, रामस्वरूप पुत्रगण वेदपाल, हरिनरायण उर्फ शिवनरायण उर्फ नगदा को गैंगेस्टर एक्ट का दोषी मानते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश पारित किया। सजा पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की नियत नियत की गयी है।
तत्कालीन थानाध्यक्ष कमालगंज नासिर हुसैन द्वारा 27 अप्रैल 2008 को गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप में पंचम लाल, रामस्वरूप पुत्रगण वेदपाल, हरिनरायण उर्फ शिवनरायण उर्फ नगदा निवासीगण ग्राम जगदीशपुर थाना कमालगंज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष नासिर हुसैन को जानकारी मिली की एक संगठित सक्रिय गिरोह है जिसका लीडर पंचम लाल है। उक्त तीनों अभियुक्त अपराध करने के आदी हैं। जिनका जनता में भय तथा आतंक व्याप्त है। कोई भी उनके विरुद्ध कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यह गिरोह स्वयं व अपने साथियों व सहयोगियों के साथ असलाहो से सुसज्जित होकर अपराध कर रहा हैं तथा धन अर्जित कर अवैध लाभ अर्जित करता है। इस गिरोह द्वारा दिनांक 11 मार्च 2008 को ग्राम धारा नगला थाना कमालगंज के दिनेश उर्फ दिन्ना का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। शासकीय अधिवक्ता शैलेश परमार की पैरवी से पंचम लाल, रामस्वरूप व हरिनरायण उर्फ शिवनरायण उर्फ नगदा को दोषी मानते हुए जेल भेज दिया गया। सजा पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि नियत की गयी है।

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