पूर्व मोहम्मदाबाद चैयरमैन को गैंगेस्टर के मामले में सात वर्ष का कारावास

अपहरण कर हत्या के मामले में तीन को आजीवन का कारावास

बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मोहम्मदाबाद के पूर्व चेयरमैन लल्लू सिंह उर्फ ललुआ यादव पुत्र अमर सिंह निवासी मोहम्मदाबाद को अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने गैंगेस्टर के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष के कारावास की सजा सुनवायी।
बीते 29 वर्षो पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजाराम ने 5 नवम्बर 1995 को प्रभारी निरीक्षक राजाराम व उपनिरीक्षक प्रभु दयाल, कांस्टेबिल सत्यकुमार, सूबेदार, ड्राइवर बिहारीलाल थाने से निकलकर तलाश वांछित अपराधी व भ्रमण में मामूर थे। मोहम्मदाबाद के आस पास गैंगलीडर लल्लू सिंह उर्फ ललुआ, राजू, जयवीर यादव के विरूद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 (गैंगेस्टर एक्ट) में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमे गैंगेचार्ट में ललुआ के विरुद्ध सात मुकदमों का जिक्र किया गया। जिसमें जानलेवा हमले व लूट व आम्र्स एक्ट के तहत दर्ज हैं। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार लल्लू सिंह, राजू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश लल्लू सिंह उर्फ ललुआ को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। विचारण के दौरान राजू की मृत्यु हो गई।

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