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छेड़छाड़ के मामले चार वर्ष का कारावास

दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने ग्रीश चंद्र मिश्रा पुत्र सोनेलाल निवासी अम्बरपुर मड़ैया राजेपुर को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास से दण्डित किया है तथा दस हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
बीते 9 वर्षों पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र की निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मेरा पति बाहर मजदूरी करता है। मेरे घर के चारों तरफ कोई दीवार नहीं है। कुत्ता बिल्ली को रोकने के लिए खरपतवार से आड़ कर रात 11 बजे अपने छोटे बच्चे के साथ घर पर लेटी थी, तभी ग्रीश चन्द्र मिश्रा शराब पीकर मेरे घर में घुस आया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर मारपीट करने लगा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने न्यायालाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अनुज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने ग्रीश चंद्र मिश्रा को दोषी करार देते हुए चार वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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