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गैंगेस्टर के मामले में दो अभियुक्त को चार वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-५ रितिका त्यागी ने मु0अ0सं0 130/1998  थाना अमृतपुर के मामले में अभियुक्त पातीराम व सोनेलाल पुत्रगण रामपाल यादव निवासी हुसैनपुर थाना अमृतपुर को धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अपराध में दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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