लगा दस हजार रुपए का अर्थदंड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण विरूद्ध 3(उप्र) के मामले में अपर जिला जज गैंगस्टर एक्ट न्यायाधीश संदीप तिवारी ने अभियुक्त शीशराम पुत्र भीमसेन निवासी भैसरी थाना कंपिल को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।विगत 19 वर्ष पूर्व तत्कालीन थाना प्रभारी कंपिल नौरंगी लाल अपने हमराहों के साथ जीप से मार्च 2004 में लोकसभा चुनाव व्यवस्था में मामूर थे। हत्या के आरोपी रतीराम, रामू, दुर्योधन, सुरेंद्र, शीशराम निवासी भंैसरी आदि लोगों ने उक्त मुकदमे गवाहों को गवाही न देने पर दबाव डाला। उक्त लोगों ने अवैध रूप से धन अर्जित करने के लिए एक गिरोह बनाया था। विवेचक साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा सुनवाई के दौरान रामू, रतिराम की मृत्यु हो गई थी। दुर्योधन, सुरेंद्र की पत्रावली प्रथक हो गई थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष गैगेस्टर न्यायाधीश संदीप तिवारी ने शीशराम को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया।