समृद्धि न्यूज, नाबालिग लड़कियों को सेक्स की इच्छा पर कंट्रोल रखना चाहिए। कुछ दिनों पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में सुनवाई करते हुए यह बड़ी टिप्पणी की थी। जहां हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का पारा चढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बेहद नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को गैर-जरूरी और आपत्तिजनक बताया। वहीं टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हाईकोर्ट को आदेश देते हुए ऐसे वाक्यों से बचना चाहिए। नाबालिग लड़कियों की सेक्स इच्छा पर यह कहना गलत है। उन्हें अपनी नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। बल्कि संवैधानिक सिद्धांत के हिसाब से चलना चाहिए और विधान और कानून के तय दायरे में ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए।