हत्या के मामले तीन पर दोष सिद्ध, सजा के बिन्दु पर सुनवाई 4 जुलाई को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। बोलेरो सवार युवक ने रंजिश मानते हुए बाइक सवार युवक को टक्कर मारकर घयाल कर दिया तथा लाठी-डंडो व सरिया से हमला कर घायल दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी। इसी मामले में अपर जिला जज द्वितीय महेंद्र सिंह ने अभियुक्त हवलदार उर्फ नेता पुत्र लालसहय निवासी सलेमपुर नवाबगंज, जगदीश पुत्र हरिराम निवासी अहमदपुर थाना नयागांव एटा, वीरपाल पुत्र दयाराम निवासी एत्मादपुर थाना बिछवा मैनपुरी को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु 4 जुलाई की तिथि नियत की गई है।
विगत 7 वर्ष पूर्व थाना नवाबगंज निवासी प्रकाश पुत्र तेजराम निवासी कनासी ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 11जून 2016 को सुबह मैं अपने घर से साइकिल से मंझना होते हुए फर्रुखाबाद जा रहा था। जैसे ही मैं मंझना गांव से लगभग एक किलोमीटर आगे गंगलऊ परमनगर गांव की ओर आया तो देखा कि सामने से एक मोटसाइकिल व एक बोलेरो गाड़ी आती दिखाई दी। इस बीच बोलेरो गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार सडक़ के किनारे खेतों में गिर गया तो बोलेरों से तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों ने उसके ऊपर डण्डो व सरिया से हमला कर दिया। यह सब देख मैं व आसपास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि घायलावस्था में पड़ा युवक की पहचान मैने अपने पुत्र विकास उर्फ शिवप्रकाश 35 वर्षीय के रूप में की। उसको देख मैं भी बेहोश हो गया। मुझे व मेरे पुत्र को लोगों ने एम्बुलेंस से इलाज के लिए डा0 राममनोहर लोहिया अस्पताल भेजा। जहां चिकित्सक ने विकास उर्फ शिवप्रकाश को मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात के विरूद्ध हत्या में मुकदमा दर्ज कर लिया था। वादी ने अपने बयानों में बताया कि मेरी पुत्रवधू संगीत ने बताया कि हम लोग नवाबगंज में रहते थे। वहीं पर पड़ोस में रोशनी राजपूत जो कि कथा वाचक व वकील थी। उसके कोई संतान नहीं थी और हम लोगों का एक दूसरे के यहां जाना आना था। रोशनी हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानने लगी थी। रोशनी के मुंह बोले पिता हवलदार अंदर ही अंदर रंजिश मानने लगे थे। इसी बीच रोशनी फतेहगढ में रहने लगी और मेरे पति से कहा कि तुम किराए के मकान में रहते हो तुम मकान की चाबी लो और इसमे रहो। इसके बाद हवलदार ने विकास उर्फ शिवप्रकाश को जान से मारने की धमकी दी थी। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के पूर्ण होने के बाद बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अशोक कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज द्वितीय महेंद्र सिंह ने हत्या के मामले में हवलदार, जगदीश, वीरपाल को दोषी करार देते न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तिथि नियत की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *