फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादतन हत्या के मामले संजीव शुक्ला पुत्र रामौतार निवासी शांतिनगर कोतवली सदर को अपर जिला जज ईसी एक्ट न्यायधीश राकेश कुमार सिंह ने 2 वर्ष का करवास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 7 वर्ष पूर्व थाना राजेपुर के ग्राम दुर्गादीन निवासी रामौतार ने दी गयीं तहरीर में दर्शाया था कि पुत्री की शादी 8 वर्ष पूर्व संजीव शुक्ला के साथ की थी। दामाद दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था। 12 अप्रैल 2016 को सुबह फोन आया कि मेरी पुत्री सुखदेवी उर्फ सुनीता की तबियत खराब है मैने जाकर अपनी पुत्री से पूंछा तो उसने बताया कि मुझे संजीव ने लाठी डंडों से मारपीटा है। थाना राजेपुर में तहरीर दी। पुलिस ने 323, 504 में मामला दर्ज कर लिया था। इलाज के दौरान पुत्री की मौत हो गई। पुलिस ने न्यायालय में धारा 304 में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अखिलेश कुमार राजपूत, श्रवण कुमार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज राकेश कुमार सिंह ने संजीव मिश्रा को 2 वर्ष का कारवास व 20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।
पत्नी की हत्या में पति को दो वर्ष का कारावास
