पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है
समृद्धि न्यूज। पेपर लीक के मामले में दोषी पाये जाने पर एक करोड़ का जुर्माना व दस साल की सजा भुगतनी होगी। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 लोकसभा में 5 फरवरी को पेश कर दिया गया। जिसमें पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रवाधान किया गया है। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में 3 से 5 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय मंत्री डॉ0 जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया। बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर भी कड़ी सजा मिलेगी। देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती हैं। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े।
बताते चले कि पेपर लीक के मामले में अपराध साबित होने पर आरोपी को 10 साल तक का कारावास व 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।् वहीं अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती ह।