फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मारपीट व जातिसूचक गाली-गलौज के मामले में अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी एक्ट महेंद्र सिंह ने महेश, तोताराम पुत्रगण सीताराम, महिपाल पुत्र घुरइलाल, राजेन्द्र पुत्र हिमांचल निवासी उम्मरपुर नवाबगंज को दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विगत 9 वर्ष पूर्व थाना नवाबगंज निवासी पीडि़ता ने दायर की याचिका में दर्शाया था कि उसकी कृषि भूमि का 2002 में पट्टा हुआ था। जिसमें खेती करती थी। 27 जून 2014 को जेठ अहिवरन, अनिल कुमार को साथ ले गई थी। खेत मे जाकर देखा तो बसन्तपुर निवासी महेश चंद्र, तोताराम, महिपाल, राजेन्द्र लोधे राजपूत जबरियन खेत मे वाउंड्रीवाल करा रहे थे। विरोध करने पर उक्त लोगों ने भद्दी-भद्दी गाली-गलौज किया। विरोध करने पर लात-घूसों से मारापीटा। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने महेश, तोताराम, महिपाल, राजेन्द्र को दोषी करार देते हुए एक-एकवर्ष कारवास व 5-5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।