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छेड़छाड़ व जाति सूचक गाली-गलौज के मामले एक को दो वर्ष का कारावास.

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। घर में घुसकर मारपीट व छेड़छाड़ के मामले अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायधीश महेंद्र सिंह ने अनुरुद्ध कुमार पुत्र रूपराम शर्मा निवासी कलुआपुर सानी शमशाबाद को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष का कारवास 12 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।
विगत11 वर्ष पूर्व थाना शमशाबाद निवासी पीडि़त ने सीआरपीसी 156(3) के तहत न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमे बताया कि मैं दलित महिला हूं मेरे पति कानपुर में प्राइवेट नौकरी करते थे। मेरे साथ मेरे घर पर मेरी छोटी बहन व दो बच्चियां रहती है। 10 सितम्बर 2011 को करीब 7 बजे अनुरुद्ध कुमार घर में घुस आया और व मारपीट करने लगा। शोर-शराबा की आवाज सुनकर गांव के लोगों के आ जाने पर आरोपी जाति सूचक गालियां देकर भाग गया। पीडि़ता का आरोप है कि जब वह छत पर लेटी थी, तभी आरोपी पास में बने स्कूल की छत से चढ़कर मेरी छत पर आ गया और मेरे साथ छेछ़छाड़ की। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने अनुरुद्ध को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष का कारवास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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