फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। रोमिल सोमिल मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापा मारा। अनियमिततायें मिलने पर दवाइयों की बिक्री पर रोक लगा दी है।
गुरुवार को जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय के द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र पर पुन: रोमिल सोमिल मेडिकल स्टोर फतेहगढ़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म पर फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाया गया। बीते सितंबर माह में रोमिल सोमिल मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया था।
जिसके आधार पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। प्राप्त स्पष्टीकरण एवं दस्तावेज देखे थे। इसके बाद फर्म के लाइसेंस को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबन की अवधी में पुन: शिकायत प्राप्त होने पर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा फर्म का निरीक्षण किया गया और दवाइयां का अवैध विक्रय किया जाना पाया गया। औषधि निरीक्षक द्वारा पुलिस बल के साथ पुन:निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी और फर्म से 3 संदिग्ध दवाइयों के सैंपल भी ले लिए गए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट फर्म पर कार्यरत नहीं पाया गया और फर्म पर रोमिल सोमिल टेलीकॉम दुकान के अंदर से दरवाजे से दवाइयों का वितरण होना संदिग्ध प्रतीत होता पाया गया। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी कानपुर मंडल कानपुर के द्वारा निर्गत निलंबन आदेश का उल्लंघन पाया गया एवं फार्मासिस्ट कार्यरत नहीं पाया गया। जिसके उपरांत औषधि निरीक्षक द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(डी) के अंतर्गत फर्म द्वारा औषधीय के क्रय विक्रय पर तत्कालीन प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गयी है। उन्होंने बताया कि यदि पुन: आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी फर्मों को चेतावनी देते हुए बताया है कि औषधीय के क्रय विक्रय, फार्मासिस्ट एवं फर्म पर उचित साफ-सफाई अवश्य कर लें अन्यथा इस प्रकार की कार्यवाही चलती रहेगी।