अपहरण के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मारपीट व अपहरण के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने अभियुक्त झम्मन पुत्र हेतराम निवासी अकेदश पुरवा कोतवाली कन्नौज को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास से दण्डित किया।
विगत 25 वर्ष पूर्व अनिल मिश्रा पुत्र वीरभान निवासी महोई छिबरामऊ ने कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि मैं अपने बहनोई प्रदीप दुबे के साथ बढ़पुर स्थित एक होटल से अपने बहनोई के साथ घर पहुंचे, तभी अचानक पीछे से एक मारुति वैन कार आयी उसमें से 6 या 7 व्यक्ति उतरे। जिनके पास बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, तमंचा थे। हम लोगों को घेरकर मारपीट करने लगे। मेरे बहनोई प्रदीप को जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। शोर मचाने पर बहुत से लोग आ गए। बदमाश प्रदीप दुबे को गाड़ी में डालकर बघार की तरफ ले गए। हम लोगों ने अपनी कार से पीछा किया, लेकिन वह लोग नहीं मिले। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालाय में दाखिल कर दिया था। उक्त मुकदमे में झम्मन लाल ने न्यायालय के समक्ष होकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने 10 वर्ष कारावास व 6500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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