*11 हजार का अर्थदण्ड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जान से मारने की नियत से फायरिग करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने लालाराम, पप्पू पुत्रगण अभिलाख, विजेंद्र पुत्र रामस्वरूप, हरिओम पुत्र भुजा निवासी ग्राम नौगवा मजरा पटना देवकली थाना कलान को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कारवास व 11 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अब से 25 वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र कलान फर्रुखाबाद जनपद के अन्तर्गत आता था। थाना क्षेत्र के ग्राम नौगव मजरा पटना देवकली के निवासी जददु पुत्र खेमकरन ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि वह और उसके भांजे ओमप्रकाश, महावीर, दलवीर के साथ चारपाई पर बैठकर बातचीत कर रहा था, तभी गांव के ही लालाराम, पप्पू, विजेंद्र, हरिओम अपने-अपने हाथों नाजायज बन्दूके लेकर आये और गाली-गलौज करते आये हुए और बोले कि यह ज्यादा नेता बनता इसे जान से मार दो। गाली-गलौज का विरोध करने पर सभी लोगों ने जान से मारने की नियत से फायरिग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के लोगों के ललकारने पर हमलावर भाग गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने जानलेवा हमले में लालाराम, पप्पू, विजेंद्र, हरिओम को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कारवास व 11 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।