फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जाति सूचक गाली गलौज व जान से मारने की धमकी के मामले में अपर जिला जज एस सी एस टी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने जितेंद्र सिंह गंगवार पुत्र बाबू निवासी कनासी नवाबगंज को दोषी करार देते हुए 6 माह का कारवास 2 हज़ार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया
बीते 24 वर्षो पूर्व कोतवली फतेहगढ पुलिस को वादी ने दी गयी तहरीर में बताया कि मेरे भाई विजेंद्र की गॉव की ही जितेंद्र गंगवार ने गोली मारकर हत्या कर दी थी जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी पैरवी के लिए मैं व मेरा भाई और मेरी पत्नी कचहरी आया था तभी जितेंद्र व श्यामबाबू जाटव ने हत्या के मुकदमे समझौता के लिए कहा था मैंने मना कर दिया जिसमे मुझे जान से मारने की धमकी व जाति सूचक गाली गलौज की थी तहरीर के आधार पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता अशोक कटियार , अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र सिंह जितेंद्र गंगवार को 6 माह का कारवास व 2 हज़ार के जुर्माने से दण्डित किया मुकदमे की सुनवाई के दौरान श्यामबाबू जाटव की म्रत्यु हो गयी थी