फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। उधारी के रुपये वापस देने के मामले में पीडि़त ने न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दायर किया। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज सी0डि0 ज्ञानेन्द्र कुमार ने आरोपी रजत पाण्डेय को अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट में विचार हेतु तलब किया है। सुनवाई के लिए अगली तिथि 16 नवम्बर की तिथि नियत की है।
कोतवाली फर्रुखाबाद के खतराना स्ट्रीट निवासी पवन मिश्रा पुत्र रामप्रकाश मिश्रा ने न्यायालय में अपने अधिवक्ता हरी सिंह के माध्यम से परिवाद दायर किया है। जिसमें दर्शाया कि रजत पाण्डेय पुत्र प्रेमशंकर पाण्डेय व दिनेश पाण्डेय निवासी नाला सिम्त सुमाल पक्का पुल ने दिसम्बर माह 2021 में 30 हजार रुपये उधार लिये थे और एक माह में वापस करने का वादा किया था, लेकिन वह टालमटोल करने लगा। आरोपी ने 30 हजार रुपये की एक चेक 31 जनवरी 2022 में दी। 2 फरवरी को मैने चेक बैंक में लगायी तो मुझे वापस कर दी गई। जिसकी सूचना अभियुक्त को दी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर सिविल जज सी0डि0 ज्ञानेन्द्र कुमार ने आरोपी रजत पाण्डेय को अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट में विचार हेतु तलब किया है। सुनवाई के लिए अगली तिथि 16 नवम्बर की तिथि नियत की है।