फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज प्रथम शैली रॉय ने सुरेंद्र उर्फ ओमकार पुत्र शंकर लाल पाल निवासी हजरतपुर कायमगंज को मिलावट के मामले में दोषी करार देते हुए परिवीक्षा से दण्डित किया है। बीते 25 वर्षो पूर्व खाद सुरक्षा इंस्पेक्टर डीडी पाल ने 19 मई 1999 को कायमगंज दूधिया के साइकिल में बंधे डिब्बे का सैंपल लिया था। जिसको वाराणसी भेज था। जो कि जांच में गलत पाया गया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्त अनिल कुमार बाजपेयी की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैली रॉय ने सुरेंद्र उर्फ ओमकार को परिवीक्षा की सजा से दण्डित किया है।