फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट राजेन्द्र कुमार सिंह ने मिलावट के मामले में दोषी पाये जाने पर व्यापारी को छह माह की सजा व एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
बीते वर्ष 2006 में खाद्य सुरक्षााधिकारी सुभाष तिवारी ने कारोबारी ऐश्वर्य रस्तोगी पुत्र पवन रस्तोगी की दुकान का नमूना लिया था। नमूना फेल होने के बाद धारा 63 के तहत कार्यवाही हुई थी। बचाव पक्ष की दलील व अभियोजन की तरफ से अल्का की कुशल पैरवी के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र कुमार सिंह ने ऐश्वर्य रस्तोगी को 6 माह की सजा व एक लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया।