फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने एआरटीओ को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल को अदालत में स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये है। जारी आदेश में अवगत कराया गया कि राज्य बनाम मुनेन्द्र उर्फ मुखिया के प्रकरण में आवेदक द्वारा जमानत नामा दाखिल किया गया। जिसमें जामीनदार अरविन्द कुमार गुप्ता पुत्र बांकेलाल गुप्ता निवासी नुनहाई थाना कायमगंज 13 अप्रैल को दाखिल वाहन पे्रषित किया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सात दिवस के अंदर अन्र्तजनदीय सत्यापन किया जाना था। उसकी सत्यापन आख्या प्राप्त नहीं हुई। न्यायाधीश ने एआरटीओ को आदेश दिया कि लिखित स्पष्टीकरण लेकर 24 अप्रैल को अदालत में उपस्थित हो।