तत्कालीन कर्नलगंज चौकी इंचार्ज व सिपाही की लूट के मामले में ज़मानत याचिका निरस्त

*कुर्की कार्रवाई का भी कोर्ट से नोटिस जारी हो चुका

अपर जिला जज दस्यु प्रभावित न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने फतेहगढ़ कोतवाली के तत्कालीन कर्नलगंज चौकी इंचार्ज अनिल भौदिरया व सिपाही सुरेन्द्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया

फतेहगढ़ कोवताली क्षेत्र के भोलेपुर निवासी अधिवक्ता शैलेंद्रे कुमार शर्मा ने फतेहगढ़ कोतवाली में तैनात रहे दरोगा दीपक कुमार, कर्नलगंज चौकी के प्रभारी रहे अनिल कुमार भदौरिया और सिपाही नवनीत यादव व सुरेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। इसमें मारपीट कर लूटपाट करने का आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश ने चारों आरोपी पुलिस कर्मियों को तलब किया। उनके खिलाफ सम्मन जारी किया गया, लेकिन पुलिस कर्मी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। पीड़ित वकील कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारन्ट जारी किए और सी आर पी सी 82 की कार्यवाही की जा चुकी है उसके बाद अनिल भदौरिया व सुरेन्द्र अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसको न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया

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