बार एसो0 ने विधि व्यवसाय रोकने के लिए डीजे व डीएम को भेजा पत्र

राज्य विधिज्ञ परिषद पूर्व में निरस्त कर चुका है सभी आदेश
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
बीते दिन जिला बार एसोसिएशन के महासचिव नरेश सिंह यादव ने जिला जज व जिलाधिकारी को एक पत्र जारी कर अधिवक्ता दीपक द्विवेदी को बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 09.02.219 के आदेश से 10 वर्ष के लिए डिबार कर किसी भी न्यायालय, सक्षम न्यायालय, प्राधिकरण, न्यायाधिकरण के सक्षम अधिवक्ता के रुप में उपस्थित होने हेतु दस वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया है। इसी क्रम में अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने कहा है कि राज्य विधिज्ञ परिषद ने अपने आदेश दिनांकित 14.10.2023 में यह स्पष्ट कर दिया था कि इस आदेश से पूर्व पारित किये गये सभी आदेश शून्यकरणीय हैं। इस आदेश की एक प्रति अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने महासचिव नरेश सिंह यादव को भी उपलब्ध करा दी थी।

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