धोखाधड़ी करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज.

मेरापुर।थाना क्षेत्र के गांव नगला चंम्पत निवासी सौदान सिंह ने ग्राम बीघामऊ थाना मोहम्मदाबाद निवासी असगर, इनत्याज खां,रब्बन बेगम तथा थाना मेरापुर गांव नगला नानकार निवासी सुनीता देवी व थाना मेरापुर गांव परिउली खरदाई निवासी रघुवीर सिंह व हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर नम्बर 22 जीवननगर म0नम्बर 22 निवासी विनोद के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।

पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव के भतीजे सौदान सिंह के अनुसार मेरे पिताजी लाखन सिंह ने असगरअली व मोहम्मद अली पुत्रगण अजीज निवासी परिउली खरदाई हाल निवासी बीघामऊ थाना मोहम्मदाबाद से खाता संख्या 41 व खसरा संख्या 102 क्षेत्रफल 48 डि0 का दिनाकः 23 / 5/ 1970 को बैनामा करवाया था।बैनामे के बाद से आज तक उक्त भूमि पर सौदान सिंह काबिज हैं।
किंतु जानकारी होने के वाबजूद छलपूर्वक, धोखाधड़ी कर असगर पुत्र अजीज व मृतक मोहम्मद अली के पुत्र इनत्याज खां व उनकी पत्नी रब्बन बेगम
ने दिनाकः 27/ 12/ 2022 को सुनीता देवी पत्नी विनोद कुमार के नाम दोबारा छलपूर्वक बैनामा कर दिया व करा लिया। जब कि उपरोक्त सुनीता देवी व रघुवीर सिंह आदि सभी लोंगो को पूर्व में किये गए बैनामे की पूरी जानकारी थी।
मेरापुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच दरोगा लवकुमार के सुपुर्द कर दी।

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