न्यायालय में आख्या न देने पर शहर कोतवाल को हो सकता है 7 दिन का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गुड्डू बाथम बनाम कन्हैया लाल आदि मामले में आख्या न्यायालय मेंं प्रस्तुत न करने पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कृष्ण कुमार ने शहर कोतवाल को क्यों न 7 दिन के कारावास से दंडित किया जाये, ऐसा आदेश दिया है। गुड्डू बाथम पुत्र छोटेलाल की ओर से 19 अपै्रल 2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर 21 जून 2022 रिपोर्ट दर्ज करायी गइ थी। जिसमें विवेचक द्वारा आज तक न ही कोई बयान लिये और न कोई तफ्तीश की। प्रार्थना पत्र पर 20 अपै्रल के आदेश द्वारा संबंधित थाने से 1 मई तक आख्या दी जाने की बात कहीं गई, परन्तु न्यायालय को इस तिथि तक आख्या प्राप्त नहीं हुई। जिस कारण 14 मई की तिथि नियत की, परन्तु संबंधित थाने से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई। जो कि अत्यन्त खेदजनक है। शहर कोतवाल को धारा 349 के तहत नोटिस जारी किया जाये कि न्यायालय में आख्या प्रस्तुत न किये जाने के कारण क्यों न उन्हे ७ दिन के कारावास से दंडित किया जाये। वहीं एक अन्य मामला वादी विनय कुमार शुक्ला के मामले में भी शहर कोतवाल को आख्या प्रस्तुत न करने के चलते विशेष न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने धारा ३४९ के तहत ७ दिन के कारावास से दंडित क्यों न किये जाने का आदेश दिया है।

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