दो भइयों सहित चार पर अपहरण के मामले में दोष सिद्ध, सजा 22 को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपरहण के मामले में अपर जिला जज एन्टी डकैती कोर्ट न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने मोहम्मद फैयज, मोहम्मद अय्याज पुत्रगण मोहम्मद नियाज निवासी गऊटोला कायमगंज, इंद्रपाल ठाकुर पुत्र युधिष्ठर निवासी वौरा कम्पिल वर्तमान शिन्द्रराराउ, तेजसिंह उर्फ साधू पुत्र तालेवार निवासी गंगूपुर कम्पिल को दोषी करार देते सजा के बिंदु 22 फरवरी की तिथि नियत की है।
32 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज के ग्राम आताईपुर निवासी छोटेलाल पुत्र कालीचरण ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि उसका पुत्र डब्बू उर्फ सुभाष कायमगंज में रामबारात देखने गांव के लक्ष्मी, अरविंद, रघुवीर, पन्नलाला के लिए गया था। करीब रात 1 बजे ग्राम कटरा के निकट बाग से पांच बदमाश नाजायज असलहों को लेकर आये और रास्ते में घेर लिया। सभी बच्चों से उनके नाम पूछने के बाद मेरे लड़के को पकड़कर साथ ले गए और सभी से कहा तुम यही बैठो। अगर इधर उधर हिले तो गोली मार देंगे। उसके उक्त बच्चों ने मुझे गांव आकर घटना की जानकारी दी। मैने काफी खोजबीन की, लेकिन मेरा पुत्र नहीं मिला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण की धारा में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने काफी खोजबीन के लगभग 15 दिन बाद मोहम्मद अय्याज की कोठरी से पुलिस ने बदमाशों की पकड़ से सुभाष को बरामद किया। सुभाष ने अपने बयान में बताया कि मुझे से बदमाशों ने फिरौती मांगने के लिए एक पत्र लिखवाया था। पुलिस ने न्यायालय में महेश, सर्वेश, तेज सिंह उर्फ साधू, मोहम्मद फैयज, मोहम्मद अय्याज, इंद्रपाल के विरुद्ध न्यायालय में विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय, भानू प्रकाश मिश्र, संजीव कुमार मिश्र की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज एन्टी डकैती कोर्ट न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने मोहम्मद फैयाज, मोहम्मद अय्याज, साधु, इंद्रपाल को अपहरण के मामले दोषी करार देते सजा के बिंदु पर 22 फरवरी की तिथि नियत की है। फैयाज, अय्याज, इंद्रपाल को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया और साधु के विरुद्ध गैर जमतीय वारंट जारी किया। महेश की पत्रावली पृथक कर किशोर न्यायालय चली गयी। मुकदमा विचारण के दौरान सर्वेश की मृत्यु हो गयी थी।

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