पाक्सो के मामले में दोष सिद्ध

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने पाक्सो एक्ट के मामले बंटी पुत्र बाबा निवासी नगला कंजड़ ममापुर कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दू पर सुनवाई के लिए 23 सितम्बर की तिथि नियत की गयी है।
जानकारी के अनुसार बीते 9 वर्षों पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 7 जनवरी 2015 को उसकी 10 वर्षीय पुत्री शाम चार बजे पास के जंगल मे लकड़ी बीनने गयी, तभी बाबा के लडक़े बंटी ने बुरी नियत से पुत्री को पकड़ लिया व छेड़छाड़ की। पुत्री ने घटना की जानकारी घर पर आकर दी। इस बात की शिकायत बंटी के घरवालों से की, तो उन्होंने लाठी-डंडों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने बंटी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दु पर 23 सितम्बर की तिथि नियत की गयी है।

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