फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज प्रथम न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने हत्या के मामले नन्हे, नागेंद्र पुत्रगण भरतपुर, गुड्डन पुत्र मियागंज निवासी कलांन मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर, रामवरन पुत्र गया सिंह निवासी बसोला, नेकसु पुत्र सूबेदार निवासी बेहटा कोतवली कायमगंज, नवला पुत्र विश्राम निवासी बसखेड़ा मिर्जापुर, तुलसीराम पुत्र सूबेदार निवासी बघौली जैथरा एटा को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी।
विगत 30 वर्ष पूर्व थाना कलांन निवासी रामरतन ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि 30 अक्टूबर 1997 को शाम 5 बजे ग्राम प्रधान राजेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी सिंह यादव ग्राम मोहनपुर मड़ैया की ग्राम में चीनी बटवा रहे थे। उसी समय उक्त आरोपियों ने जान से मारने की नियत नाजायज असलहों से फायरिग करने लगे। आरोपीगण घर के आंगन से 9 वर्ष का कमलेश को साथ ले गए और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवकता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम न्यायधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने नन्हे, नागेंद्र, रामवरन, नेकसु, गुड्डन, नवला, तुलसीराम को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल की तिथि नियत की है।