फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने थानाध्यक्ष नबाबगंज को 20 मार्च को तलब किया है। जानकारी के अनुसार कप्तान सिंह बनाम अनुराग उर्फ पप्पू आदि के याचिका में 156(3) सी.आर.पी.सी. में आख्या तलब की थी कि इस घटना के सम्बंध में थाने को कोई मुकदमा दर्ज है कि नहीं, लेकिन आख्या में उपनिरीक्षक गिरीश कुमार ने 155(2) सी.आर.पी.सी. का जिक्र किया और दोनों पक्षो में 107/116 की कार्यवाही और रुपये, सोने की चैन जैसी कोई घटना नहीं हुई। आवेदक द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर न्यायलाय में याचिका दायर की गई। न्यायालय के कार्यों को संपादित कराने में रुचि न लेते हुए शिथिलता बरत रही है। उपरोक्त कृत्य अत्यंत लापरवाही का है। 20 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करें।