गैर इरादतन हत्या के प्रयास में पिता पुत्र को दो वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दलित युवक को जाति सूचक गाली गलौज व गैर इरादतन हत्या के प्रयास में अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने कल्लू पुत्र रामऔतार, रामऔतार पुत्र रामप्रकाश निवासी सिरौली नबाबगंज को दोषी करार देते 2 वर्ष का कारवास व 13 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।विगत 6 वर्ष पूर्व थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम सिरौली निवासी रवींद्र पुत्र कालीचरण ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि उसके चाचा रघुवीर 18 फरवरी 2016 को शाम 6 बजे घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी गांव के रामौतार, अनिल, अमित, व कल्लू आये मिट्टी खरीदने को लेकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उक्त लोगों ने लाठी-डंडों ने मारपीट कर घयाल कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर कल्लू, रामौतार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के बाद बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने कल्लू, रामऔतार को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष का कारवास व13 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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