फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने पर युवक के सिर पर लाठी लगने से उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। गैर इरादतन हत्या के मामले जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अशिवनी कुमार त्रिपाठी ने रामबाबू, सत्यपाल पुत्रगण तेज सिंह निवासी अर्जुनपुर मेरापुर को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कारवास व 10500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।
अब से 24 वर्ष पूर्व थाना मेरापुर क्षेत्र के गांव अर्जुनपुर निवासी राकेश सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि 18 दिसम्बर 1999 को रात 10 बजे के समय मेरी चाची मुन्नी देवी की भैस रामबाबू, सत्यपाल के दरवाजे पर चली गयी थी। जिस कारण वह लोग गाली गलौज करने। विरोध करने आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। चीख पुकार की आवाज सुनकर मेरा भाई मुन्नू सिंह बीच बचाव करने आया, तभी हमलावरों की लाठी मेरे मुन्नू के सिर पर लगी। जिससे वह घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर लिया था। उसके बाद मामला धारा 304 में तरमीम हो गया। विवेचक ने साक्ष्य व गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह, पंकज कटियार, संजीव कुमार पाल की कुशल पैरवी के आधार पर गैर इरादतन हत्या के मामले जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश अशिवनी कुमार त्रिपाठी ने रामबाबू, सत्यपाल को पांच वर्ष का कारवास व 10500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।