गैर इरादातन हत्या के मामले में दो युवकों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

50500-50500 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज कक्ष संख्या-5 न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अभियुक्त राकेश पुत्र मित्तराम, परसादी लाल पुत्र राधेश्याम निवासी नगला विजयी थाना जहानगंज को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष का कारावास व 50500-50500 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। बीते 19 वर्षों पूर्व थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम विजयी नगला निवासी झब्बू पुत्र लालाराम जाटव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया की ०२ नवंबर 2005 को शाम करीब पांच बजे कल्लू और वीरेंद्र में बच्चों को लेकर झगड़ा हो रहा था। मेरे पिताजी बीच बचाव करवा रहे थे। इसी बात को लेकर मेरे पिता को राकेश, परसादी, मित्तल लाठी से मारने लगे। मेरे पिता के सिर पर काफी चोट आईं। जब मैं अपने पिता को उठाने गया, तो परसादी ने मेरे भी लाठी मार दी। पीडि़त की तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा-323 , 504 आई.पी.सी. के तहत एनसीआर दर्ज कर ली थी। दो दिन बाद लालाराम की उपचार के समय मृत्यु हो गई। उसके पश्चात मुकदमा धारा-304 आई.पी.सी. में तरमीम हो गया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर राकेश, मित्तराम, परसादी, रामविलास के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा विचारण के दौरान मित्तराम, रामविलास की मृत्यु हो गई थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार न्यायाधीश रितिका त्यागी ने राकेश, परसादी को दोषी करार देते हुए पांच पांच वर्ष का कारावास 50500-50500 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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